Bihar Board Exam 2025: मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन – नया नियम जारी
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Bihar Board Exam 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब अपनी कोई भी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कर सकेगी। विधानमंडल के दोनों सदनों ने परीक्षा समिति को यह अधिकार दे दिया है। बुधवार को विधान परिषद में भी यह संशोधन विधेयक पारित हो गया। इससे एक दिन पहले मंगलवार को विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया था।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले सकेगी ऑनलाइन परीक्षा
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक पेश करते हुए कहा कि विद्यालय परीक्षा समिति को ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवश्यक अधिकार दिए जाएंगे। यह परीक्षा घर बैठे नहीं ली जाएगी, बल्कि केंद्र पर जाकर परीक्षा देनी होगी। यह तकनीक का उपयोग कर कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। इसका लाभ सभी छात्रों को मिलेगा। इसके साथ ही बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 भी विधान परिषद में पारित हो गए
अब सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही की जाएगी।
बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 के पारित होने के बाद नगर निगमों के मेयर-डिप्टी मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद-उप मुख्य पार्षद के खिलाफ उनके पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। बिहार नगर पालिका अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिसके तहत चुनाव के दो साल बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता था। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने यह विधेयक पेश किया। विधान परिषद में नगर पालिका (संशोधन), विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक पारित हुए।
बिहार बोर्ड परीक्षा 2024
इसके साथ ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) और विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक पेश किए। उन्होंने कहा कि अब सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी। वर्तमान में विश्वविद्यालय सेवा आयोग को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के तहत संचालित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ही शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है। इसलिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 में संशोधन करना जरूरी है। विधानसभा में पारित हुए 3 विधेयक: बड़े शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगा विश्वविद्यालय सेवा आयोग।
मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। जाहिर है, परीक्षाएं भी इसके दायरे में होंगी। मंगलवार को इस व्यवस्था के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया गया। शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने कहा कि इससे कदाचार रोकने में काफी मदद मिलेगी। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हुए हैं। अधिकांश शिक्षक भी ऐसे ही हैं। इंटरनेट और सर्वर की समस्या है। बिहार के मात्र 30 फीसदी लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन व्यवस्था कतई उचित नहीं है। अख्तरुल की इन बातों को मैट्रिक-इंटरमीडिएट विधानसभा में ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। इसलिए अब बिहार बोर्ड मैट्रिक, और इंटर कि परीक्षा पहले जैसे ही ऑफ लाइन ही लिए जायेंगे, ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं होंगे।
विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अधिकार बढ़ा
सदन से पारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 के अनुसार अब आयोग शिक्षा विभाग के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति भी करेगा। फिलहाल आयोग सिर्फ विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति करता है।
नगर निकायों के मुख्य व उप मुख्य पार्षद 5 साल तक रहेंगे पद पर
सदन से पारित बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 के अनुसार अब नगर निकायों के मुख्य व उप मुख्य पार्षद 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। नगर विकास व आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इससे नगर निकायों में गुटबाजी रुकेगी, काम में तेजी आएगी। नगर निकाय राज्य सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे, इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
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