Bihar Udyami Yojana 2025: मिलेंगे 10 लाख रुपये का लोन, बिजनेस शुरू करने के लिए- 5 लाख होंगे माफ- ऐसे अप्लाई करें
Bihar Udyami Yojna 2025: बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सीमांत जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय योजना शुरू की गई है। इसके तहत सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये का ऋण दे रही है। जो भी नागरिक आवेदन पत्र प्राप्त करना चाहता है, वह अपनी पात्रता की जांच करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
अगर आप भी बिहार राज्य के नागरिक हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस लेख में आगे हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस लेख में आपको बिहार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योजना क्या है, इस योजना का लाभ क्या है, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। कृपया इस लेख को ध्यान से पढ़ें।
Bihar Udymi Yojana 2025; बिहार उद्यमी योजना क्या है?
बिहार राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। जिसके तहत सरकार लाभार्थी नागरिकों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये का ऋण प्रदान करेगी। इस राशि में 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और शेष 5 लाख रुपये केवल 1% ब्याज दर पर ऋण के रूप में दिए जाएंगे। जो नागरिक अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
सरकार ने इस योजना के लिए 102 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। आपको बता दें कि योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी देगी और प्रशिक्षण का पहला चरण समाप्त होने के बाद सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कुल 8000 नागरिक लाभान्वित होंगे, जिनमें से 2000 महिलाएं होंगी।
Bihar Udymi Yojana 2025; बिहार उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है?
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू करने का उद्देश्य राज्य में उद्योग को बढ़ावा देते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि राज्य में बेरोजगारी की दर कम हो। यह योजना राज्य में रोजगार के अवसर विकसित करने के उद्देश्य से प्रतिबद्ध है। इससे नागरिकों को रोजगार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
Bihar Udymi Yojana 2025: बिहार मुख्यमंत्री उद्यम योजना 2025 की चयन प्रक्रिया
बिहार मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसके लिए सबसे पहले ब्लॉकचैन में आवेदन कर अपनी परियोजना रिपोर्ट और राशि से संबंधित जानकारी देनी होगी, जिसके बाद सरकार लाभार्थियों का चयन करेगी।
Bihar Udymi Yojana 2025: बिहार मुख्यमंत्री उद्यम योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराती है।
● योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का 50% यानी 5 लाख रुपये अनुदान राशि प्रस्तावित की जाएगी।
● शेष 5 लाख रुपये की राशि पर 1% ब्याज ऋण के रूप में मिलेगा, यानी इस योजना में 5 लाख रुपये का ऋण ही चुकाना होगा।
● जो नागरिक अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
● ऋण राशि 84 किस्तों में वापस की जाएगी और पुनर्भुगतान के लिए 7 साल का समय मिलेगा।
● इससे बिहार में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी।
● पिछड़े वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनने का समान अवसर मिलेगा।
● गरीब नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
● सरकार इस योजना के तहत प्रशिक्षण और निगरानी के साथ-साथ प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के लिए ₹25000 भी प्रदान करती है।
Bihar Udymi Yojna 2025; बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पात्रता
● योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा।
● इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और युवा उद्यमी ही उठा सकते हैं।
● इसके लिए आवेदक के पास चालू खाता होना अनिवार्य है।
● बिहार उद्यमी योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
● आवेदक को 10+2 या इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
● इस योजना का लाभ प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए उठाया जा सकता है।
Bihar Udymi Yojana 2025: बिहार उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- हस्ताक्षर का नमूना
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर आदि।
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बिहार उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन करना होगा- जो इस प्रकार होगा………
- सबसे पहले आपको बिहार उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज खुलेगा जिसमें आपको “पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करने होंगे, जैसे – नाम, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि।
- इसके बाद आगे दिए गए “ओटीपी प्राप्त करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
- आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, इसे दिए गए बॉक्स में दर्ज करें और “सत्यापन” के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी में लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, इसके माध्यम से आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- अब आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे –
- व्यक्तिगत जानकारीशिक्षा विवरणपारिवारिक विवरणसंगठन विवरणपरियोजना विवरणवित्त विवरणबैंक विवरण
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद, आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद मौजूदा विकल्प “चेक फॉर्म डेटा” पर क्लिक करके सभी जानकारी को दोबारा जांच लें ताकि कोई त्रुटि न हो।
- अब दस्तावेजों की जांच करने के लिए “Verify Docs” के विकल्प पर क्लिक करें और “Submit Form” के बटन पर क्लिक करके घोषणा पर टिक करें।
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अंत में आपको अंतिम “Submit” विकल्प पर क्लिक करना होगा, इस तरह बिहार उद्यम योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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