Bihar Udyami Yojana 2025: बिहार सरकार 10 लाख का लोन विजनेस के लिए, 5 लाख माफ- आवेदन प्रक्रिया
Bihar Udyami Yojana 2025: बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बिहार के निवासियों को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत हर साल नए उद्योग लगाने के लिए उद्योग विभाग द्वारा सीधे ऋण दिया जाता है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना के नाम से जाना जाता है। बिहार उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जाती है।
बिहार उद्यमी योजना 2025: अगर आप भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण लेकर उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। इस योजना के तहत आवेदन कैसे करें, कब और कैसे आवेदन करें, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, इस ऋण को लेने की पात्रता क्या है और आपको 10 लाख रुपये तक का ऋण कैसे मिलेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है। बिहार उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने और इसके बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
Bihar Udyami Yojana 2025: Overview
- लेख का नाम- बिहार उद्यमी योजना 2025
- पद का प्रकार- सरकारी योजना
- योजना का नाम- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
- विभाग उद्योग- विभाग बिहार सरकार
- ऋण राशि- अधिकतम 10 लाख
- सब्सिडी राशि- अधिकतम 5 लाख
- कौन आवेदन कर सकता है?- सभी श्रेणी पुरुष / महिला (दोनों)
- आधिकारिक वेबसाइट- udyami.bihar.gov.in
- आवेदन मोड- ऑनलाइन
बिहार उद्यमी योजना क्या है? Bihar Udyami Yojana 2025
बिहार उद्यमी योजना क्या है- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इस योजना को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर 50% सब्सिडी यानी 5 लाख रुपये की छूट भी दी जाती है।
इसके अलावा सरकार की ओर से युवाओं को कई अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। बिहार उद्यमी योजना योजना के तहत पिछले साल कई युवाओं को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभ पाने के लिए एससी/एसटी/ओबीसी/महिला/युवा उद्यमी, महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Udyami Yojana 2025: Important Dates
- Official Notification Release
- Date- Available Soon
- Application Start Date-
- Available Soon
- Apply Last Date- Available Soon
- Apply Mode- Online
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाभ: Bihar Udyami Yojana 2025
बिहार उद्यमी योजना 2025 के अंतर्गत केवल नये उद्योगों की स्थापना हेतु लाभ दिया जायेगा। इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹10 लाख का ऋण दिया जाता है। जिस पर विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 500000 (पाँच लाख) अनुदान/सब्सिडी देय होगी। संबंधित क्षेत्र की युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण 7 वर्षों (84 समान किस्तों) में चुकाना होगा।
- लोन की अधिकतम राशि- ₹10,00,000
- स्वीकृत राशि का- 50% अनुदान/सब्सिडी ₹5,00,000
- चुकाने की अवधि- 7 वर्ष (84 समान किश्तों)
बिहार उद्यमी योजना पात्रता (किसे मिलेगा लाभ): Bihar Udyami Yojana 2025
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पात्रता के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा कुछ पात्रता रखी गई है, जिसे आवेदक को पूरा करना होगा। ऐसे में अगर आप भी बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दी गई पात्रता को जरूर देखें क्योंकि इस योजना के अंतर्गत केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिल सकता है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है।
- केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/बेरोजगार युवक/युवतियों को दिया जाएगा।
- आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या प्री उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
- प्रोपराइटरशिप की स्थिति में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता (या फर्म के नाम से चालू खाता) मान्य होगा।
- इसके बाद ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जाएगा।
प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने व्यक्तिगत पैन पर बनाई जा सकती है। चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए। आवेदक को अपनी फर्म या कंपनी बनाकर उसका पंजीकरण करवाना होगा। इसके अंतर्गत कई विकल्प हैं:- इसे प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज: Bihar Udyami Yojana 2025
- आधार कार्ड
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र (महिला होने पर पिता के नाम पर)
- निवास प्रमाण पत्र
- स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो (JPG 120 KB)
- स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (हस्ताक्षर JPG 120 KB)
- मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट (आयु प्रमाण के लिए)
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (जैसे इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाण पत्र)
- बैंक पासबुक (बचत/चालू)
बिहार उद्यमी योजना परियोजना सूची (परियोजना सूची 2024)
बिहार उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए बहुत सारी परियोजनाओं की सूची दी गई है, जिसमें से आप किसी परियोजना में अपना उद्योग लगा सकते हैं और इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानकारी के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, परियोजनाओं की सूची अवश्य देखें कि आपको किन परियोजनाओं पर ऋण मिल सकता है।
Bihar Udyami Yojana 2025: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
पात्रता एवं विवरण पर ध्यान दें तथा पात्र होने के लिए सबसे पहले नामांकन बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु सभी जानकारी सूची में दर्ज करें। नामांकन के पश्चात वेबसाइट पर दिए गए नाम एवं पासवर्ड से लॉग इन करें, सभी दस्तावेज अपलोड करने हेतु दी गई जानकारी के साथ अंतिम फॉर्म सबमिट करें तथा पावती प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख लें। पावती को कहीं भी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार द्वारा दी गई रैंडम लॉटरी प्रणाली के माध्यम से मिसूरी का चयन किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि सीधे तीन किस्तों में सिक्के के टुकड़े में शामिल की जाएगी। इस योजना के तहत लाभ के लिए छात्रों को उद्योग विभाग द्वारा 2 सप्ताह के प्रशिक्षण पैकेज में सूचीबद्ध किया जाता है। मुख्यमंत्री उद्यम योजना चयन प्रक्रिया (चयन प्रक्रिया) पिछले वर्ष के आधार पर रैंडम लॉटरी प्रणाली द्वारा बिहार उद्यम योजना के तहत लाभ के लिए ग्राहकों का चयन किया गया था। इसके आधार पर इस योजना के तहत लाभ दिया गया है। संभव है कि इस बार भी इस योजना के तहत लाभ के लिए लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जा सकता है। समिति 15 दिनों में आवेदन पत्रों की जांच करती है। फिर से इसे संबंधित जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक को भौतिक सत्यापन के लिए भेजा जाता है।
दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर उनके प्रोजेक्ट के अनुसार एक समिति का गठन कर सबसे पहले उन्हें किस्त की नकद राशि पास करें। पास किए गए प्रोजेक्ट की राशि विज्ञानियों को 3 आसान किस्तों में दी जाएगी। चयन के बाद ऑर्केस्ट्रा को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25000 रुपये मिलेंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है।
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Bihar Udyami Yojana 2025 (ऋण राशि का भुगतान इस तरह करना होगा)
लाभ केवल बिहार में नए सहयोगियों की स्थापना के लिए दिया जाएगा। इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी मिलता है। विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत राशि का 50% अनुदान / सब्सिडी, अधिकतम 500000 रुपये (पांच लाख) देय होंगे। संबंधित क्षेत्र की कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50% (अधिकतम 5,00,000 (पांच लाख) रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 7 वर्ष की अवधि (84 समान किस्तों) में चुकाया जाना है।
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